छत्तीसगढ़ में अब प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री होते ही नामांतरण भी हो जाएगा राज्य सरकार ने तहसीलदारों से नामांतरण का अधिकार छीन लिया है। इसके मुताबिक अब किसी भी जमीन की रजिस्ट्री होते ही उसका नामांतरण भी आसानी से हो जाएगा। गजट नोटिफिकेशन के साथ ही जमीन की खरीदी बिक्री के बाद नामांतरण की प्रक्रिया बेहद सरल कर दिया है।

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