थाना पुरानी बस्ती जिला रायपुर छत्तीसगढ़

 

$$ अपराध क्रमांक 175/2025 धारा 420 भादवि $$

 

$$ नाम आरोपी*= किशानु दास पिता विप्लव दास उम्र 33 वर्ष निवासी ग्राम ताल मघा थाना बनगांव गायघाटा जिला नॉर्थ 24 परगना पश्चिम बंगाल,हाल पता= देवनाथ दिगरसकर का मकान नंबर 2 रॉयल टाउन कॉलोनी सीपत रोड वार्ड नंबर 47 थाना सरकंडा जिला बिलासपुर छत्तीसगढ़ $$

 

$$ पश्चिम बंगाल के नदिया जिला के जे0 एम0 एन0 कॉलेज में एडमिशन कराने के नाम पर 05 लाख रुपए की धोखाधड़ी किया $$

 

श्रीमान उमनि एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय डॉक्टर श्री लाल उम्मेद सिंह के दिशा निर्देशन पर एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पश्चिम श्री दौलत राम पोर्ते,अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर श्री लखन पटले के मार्गदरशन तथा नगर पुलिस अधीक्षक श्री राजेश देवांगन के पर्यवेक्षण में संपत्ति संबंधी अपराधों पर कार्यवाही हेतु चलाए जा रहे अभियान के तहत थाना पुरानी बस्ती पुलिस के कार्य से सरकारी कॉलेज में एडमिशन दिलाने के नाम पर धोखाधड़ी करने वाले आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त हुई !

 

विवरण इस प्रकार है कि= प्रार्थी सुब्रतो मुखर्जी पिता स्वर्गीय अरुण कुमार मुखर्जी उम्र 49 वर्ष निवासी मकान नंबर 62 मेन रोड प्रोफेसर कॉलोनी शक्ति माता मंदिर के पास थाना पुरानी बस्ती जिला रायपुर छत्तीसगढ़ के द्वारा श्रीमान उमनि एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के कार्यालय में शिकायत आवेदन प्रस्तुत किया था जिसकी जांच पर पाया गया कि प्रार्थी की पुत्री कुमारी आयुषी मुखर्जी सन 2023 में नीट की परीक्षा में 412 अंक से पास की थी उसका अंक सरकारी कॉलेज प्राप्त करने के लिए पर्याप्त नहीं था छत्तीसगढ़ के गैर सरकारी कॉलेज की फीस 65 लाख रुपए थी जो प्रार्थी की आर्थिक व्यवस्था के अनुकूल नहीं था आरोपी किशानु दास ने प्रार्थी से फोन पर संपर्क करके पश्चिम बंगाल के कुछ कॉलेजों में 60 से 65 लख रुपए फीस होना बताया प्रार्थी ने यह राशि अपनी हैसियत से अधिक होना बताया किशानु दास ने पश्चिम बंगाल के नदिया जिला के जे0 एम0 एन0 कॉलेज की पूरी व्यवस्था जिसमें ट्यूशन हॉस्टल सहित कुल 48 लाख रुपए में करवा कर देने की आश्वासन दिया। जिससे आरोपी के कहने पर प्रार्थी ने बैंकों के माध्यम से आरोपी को₹500000 ट्रांसफर किया। एडमिशन होने से पूर्व आरोपी ने प्रार्थी को यह बताया कि कॉलेज प्रबंधन द्वारा ट्यूशन फीस 86 लाख रुपए तथा हॉस्टल फीस ₹48 लाख बताएंगे तो उसमें हस्ताक्षर कर देना जिसे मैं एडमिशन के बाद 48 लाख रुपए करवा दूंगा। प्रार्थी ने नवंबर 2023 से नवंबर 2024 तक कुल 36 लाख रुपए का भुगतान कर दिया है। शेष 12 लाख रुपए का भुगतान साढ़े तीन साल में करना शेष रह गया था। लेकिन आरोपी ने कॉलेज से 48 लाख रुपए की देय राशि नहीं करवा पाया और लगातार आश्वासन देते रहा की कॉलेज की फीस काम करवा देगा कॉलेज प्रबंधन द्वारा प्रार्थी को 86 लाख रुपए की मांग की जा रही है आरोपी ने प्रार्थी के साथ छल करके कॉलेज में कम फीस में एडमिशन करा देने के आश्वासन देकर धोखाधड़ी किया की रिपोर्ट पर आरोपी के विरुद्ध थाना पुरानी बस्ती में अपराध का क्रमांक 175/2025 धारा 420 भादवि पंजीबद का विवेचना में लिया गया विवेचना दौरान आरोपी को पकड़कर थाना तलब किया गया आरोपी के विरुद्ध पर्याप्त सबूत पाए जाने पर आरोपी को दिनांक.05.05.2025 को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया।

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